हरियाणा कन्यादान योजना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शादी शगुन 2026 | Haryana kanyadan Yojana Form Online

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Haryana kanyadan Yojana Registration 2026

हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा राज्य सरकार की बहुत ही शानदार योजना के बारे में जी हां दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने शादी सुगन योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत राज्य की उन गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान करना है इस योजना का लाभ कितना दिया जाएगा , कैसे आवेदन करें , जरूरी दस्तावेज , पात्रता , आपको हम इस वेबसाइट के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर आएंगे

कन्यादान योजना फॉर्म

कन्यादान योजना के अंतर्गत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनकी परिवार की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के समय ₹51000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी इस शादी सुगन योजना के तहत अपने राज्य के गरीब परिवार की बेटी की शादी धूमधाम से कर सके जिससे लड़की के माता-पिता को पैसों में कमी ना आए इस योजना का लाभ अपने राज्य के कोई भी जाति वर्ग का ले सकते हैं इस योजना का दूसरा नाम शादी शगुन हरियाणा योजना भी रखा गया है

कन्यादान योजना का लाभ

विधवा महिला की बेटियों के लिए राशि कुल राशि ₹51000 दिए जाएंगे और शादी से पहले ₹46000 तथा ₹5000 3 महीनों के अंदर दिए जाएंगे शादी का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद दूसरी राशि मिलेगी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिला, अनाथ निराश्रित लड़कियों के लिए इस वर्ग की बेटियों के लिए ₹41000 प्राप्त किए जाएंगे जिसमें से ₹36000 शादी के समय तथा ₹5000 विवाह पंजीकरण पत्र जमा होने के बाद दिए जाएंगे
बीपीएल परिवार ,सामान्य/पिछड़ा /अनुसूचित जाति जनजाति में 2.5 एकड़ से कम भूमि पर खेती करने वाला ₹100000 वार्षिक आय से कम वर्ग के परिवारों को ₹11000 दिए जाएंगे जिसमें से ₹10000 शादी के समय और 1 हजार विवाह पंजीकरण करने के 6 महीने बाद दिए जाएंगे

Haryana kanyadan Yojana Form Online

हरियाणा शादी शगुन योजना का यह उद्देश्य है कि अपने राज्य के वह गरीब परिवार जो अपने बेटियों के विवाह का खर्चा नहीं उठा पाते हैं जिसमें बेटी के माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिससे वह अपने बेटी की शादी कन्यादान योजना का लाभ लेकर आसानी से अपने बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकता है जिसमें माता-पिता को अपने बेटी के विवाह का खर्चा कम उठाना पड़ेगा इस योजना का यह उद्देश्य रहा हैं

कन्यादान योजना के पात्रता
  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • विवाह करने पर लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए
  • इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकता है विधवा/तलाकशुदा जिसने पहले योजना का लाभ नहीं लिया है वह भी इस योजना को आवेदन कर सकता है
  • एक परिवार की अधिकतम एक लड़की को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
  • आवेदक की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए
शादी शगुन योजना के दस्तावेज
  • लड़के और लड़की का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शादी का कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक का खाता नंबर
  • पासपोर्ट फोटो साइज
  • तलाकशुदा प्रमाण पत्र (दोबारा शादी करने पर)
हरियाणा शादी शगुन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • आवेदक को सबसे पहले हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • आपको वेबसाइट जाने के बाद आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे
  • क्लिक करने के बाद उसमें पूछी गई सभी पंजीकरण जानकारी को ध्यान से भरेंगे
  • जानकारी को ध्यान से भरेंगे के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा
  • और आपका हरियाणा कन्यादान योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा

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