बिहार दिव्यांग विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Viklang Pension Yojana Form 2026

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Bihar Viklang Pension Yojana 2026 Online Pdf

प्यारे बिहार वासियों आज हम बात करेंगे बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई है बिहार विकलांग पेंशन योजना के अनुसार बिहार राज्य के नागरिक जो 40% से ज्यादा विकलांग होने पर उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ₹500 की राशि प्रदान की जाती है इस पोस्ट के अनुसार हम बिहार विकलांग पेंशन योजना 2026 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे

बिहार दिव्यांग विकलांग पेंशन योजना 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

विकलांग पेंशन योजना का दूसरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना कहा जाता है बिहार विकलांग पेंशन योजना के अनुसार बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है बिहार राज्य के विकलांग नागरिक 40% से ज्यादा विकलांग होने पर व्यक्ति को ₹500 की सहायता राशि के रूप में प्रतिमाह बिहार सरकार द्वारा दी जाती हैं क्योंकि दिव्यांग नागरिक का जीवन यापन ऐसे तरीके से करने के लिए उन्हें सरकार द्वारा सहायता राशि के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है

Bihar Viklang Pension Yojana Form

विकलांग पेंशन योजना का मूल उद्देश्य बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों को जीवन ऐसे तरीके से गुजारने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में मदद करना इस योजना का उद्देश्य है आप सब जानते है कि हमारे राज्य में बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और नागरिक विकलांग होने पर उनके घर में रोजगार का कार्य करने में असक्षम है और इसलिए नागरिक को अपने परिवार का गुजारा करने के लिए काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं

इस हालत में नागरिकों को देखकर बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के विकलांग नागरिकों को कठिनाइयों से बाहर करने के लिए उन सभी विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी ₹500 की पेंशन लेकर विकलांग नागरिक अपने आप का खर्चा उठा सकता है किसी और पर निर्भर नहीं बन पाएगा इसलिए प्रत्येक माह विकलांग नागरिकों को ₹500 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी

बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ

बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ बिहार राज्य के नागरिकों को विकलांग होने पर दिया जाएगा अगर नागरिक 40% से ज्यादा विकलांग होने पर उन्हें ₹500 की सहायता राशि दी जाएगी विकलांग पेंशन योजना का लाभ विकलांग नागरिक के परिवार की आय 48000 से कम होने पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा और नागरिक को प्रत्येक माह ₹500 की सहायता राशि दी जाएगी और नागरिक शारीरिक रूप से विकलांग होने पर इस योजना का लाभ उठा सकता है इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक बिहार राज्य का होना चाहिए और विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के बाद इस योजना का लाभ दिया जाएगा इस योजना का लाभ व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ ₹500 दिया जाएगा लेकिन 79 से अधिक आयु होने पर ₹750 दिए जाएंगे

विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट फोटो साइज
  • बैंक खाता नंबर
बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • आवेदक को सबसे पहले बिहार समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा उस होम पेज पर विकलांग पेंशन योजना ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना की आवेदन फॉर्म खुल जाएगा
  • उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करेंगे दर्ज करने के बाद आप अपने दस्तावेजों के साथ अटैच करेंगे
  • दस्तावेजों के साथ अटैच करने की बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन हो गया है
  • इस प्रक्रिया के अनुसार आप बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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