यूपी विकलांग पेंशन योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म | UP Pension Yojana Form Online 2026

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UP Pension Yojana Form Online 2026

प्रिय साथियों आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकलांग युवाओं को आर्थिक सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाती है विकलांग युवाओं को 40% या इस अधिक विकलांग होने पर सरकार द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग युवाओं को प्रत्येक माह ₹500 की अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है इस योजना की शुरुआत सन 2016 में केंद्र सरकार द्धारा की गई है लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विकलांग युवाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है

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विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकलांग युवाओं को विकलांग होने पर अपने आप का खर्चा उठाने के लिए मदद प्रदान करना विकलांग युवा 40% या इससे अधिक विकलांग होने पर सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में ₹500 की अनुदान राशि दी जाएगी
आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य में बहुत सारे विकलांग युवा ऐसे हैं जिनकी स्थिति रोजगार करने के लिए समर्थन में नहीं है इसलिए उन्हें अपने आप पर विश्वास दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग युवाओं के लिए विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है इस योजना के माध्यम से विकलांग होने पर भी विकलांग युवा को अपने आप का खर्चा आसानी से उठा सकते है और कामकाज होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली प्रतिमाह ₹500 की पेंशन को किसी भी जरूरत पर काम ले सकता है

विकलांग पेंशन योजना 2026 के दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल या राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट फोटो साइज

विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • विकलांग आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है
  • 40% या इससे अधिक विकलांग होने पर पात्र माना जाएगा
  • लेकिन विकलांग युवा की आय प्रत्येक वर्ष 12000 से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रत्येक माह ₹1000 की आय होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा
  • परंतु युवा शहरी क्षेत्र में रहता है तो उनके परिवार की आय प्रतिवर्ष 56460 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • लेकिन विकलांग युवा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उनके परिवार की आय प्रतिवर्ष ₹46080 से कम होने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • आवेदक को सर्वप्रथम अंगीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा उस होम पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठवस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा
  • उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही-सही आपको दर्ज करनी होगी
  • दर्ज करने के बाद आप अपने दस्तावेजों के साथ अपलोड करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे
  • फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका आवेदन हो जाएगा
  • इस प्रक्रिया के माध्यम से आप विकलांग पेंशन योजना 2026 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

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